Chhattisgarh DA Hike News: वित्त विभाग ने जारी किया नया आदेश, सातवें और छठवें वेतनमान के DA में बढ़ोतरी

Chhattisgarh DA Hike News: छत्तीसगढ़। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर 2026 को वित्त निर्देश 30/2026 जारी करते हुए सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। वहीं छठवें वेतनमान के कर्मचारियों का DA 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत किया गया है। बढ़ी हुई दरें 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी।

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक RULE/478/2025-FINANCE, दिनांक 14 जनवरी 2026 के तहत कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 257 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। नए आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे प्रदेश के संबंधित सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा। DA की गणना मूल वेतन के आधार पर होगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। गणना के दौरान 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा।

यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। हालांकि, आदेश के तहत देय महंगाई भत्ते का भुगतान संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए।

वित्त विभाग की ओर से जारी यह निर्देश उप सचिव इन्द्र प्रकाश रात्रे के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। नए आदेश के बाद सातवें वेतनमान के कर्मचारियों को 60 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों को 262 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।

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