Bilaspur News : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का आदेश: सड़क पर नहीं होगा संजय दत्त का बर्थडे जश्न, नियमों के पालन की शर्त

Chhattisgarh Bilaspur News : बिलासपुर। फिल्म अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन मनाने को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सशर्त राहत दी है। हाई कोर्ट ने बिलासपुर स्थित द कंट्री क्लब के निजी परिसर में समारोह आयोजित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक सड़क पर किसी भी तरह का अवरोध, शोर-शराबा या आम लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता गुरुदेव अवस्थी की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने 29 जुलाई को अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन मनाने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन पिछले वर्ष सड़क पर हुए विवाद का हवाला देते हुए एसडीएम ने आवेदन निरस्त कर दिया था।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चंद्रभूषण केसरवानी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इस बार कार्यक्रम किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं, बल्कि निजी परिसर में आयोजित किया जाएगा और सभी कानूनी नियमों का पालन किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता शोभित मिश्रा ने भी अनुमति पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

हाई कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक मार्ग बाधित नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन होता है तो प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार रहेगा।

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