Bhopal News: गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला, दूसरी याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई

Bhopal News: भोपाल। मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को चुनावी हलफनामे में संपत्ति की जानकारी छिपाने के आरोपों से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिली है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रत्याशी नीरज शर्मा की याचिका खारिज कर दी है। वहीं, कांग्रेस नेता राजकुमार धनोरा की समान आरोपों वाली दूसरी याचिका पर 4 अगस्त को उसकी पोषणीयता (Maintainability) के मुद्दे पर सुनवाई होगी।

याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने चुनावी हलफनामे में अपने परिवार से संबंधित एक शिक्षा समिति की संपत्तियों की जानकारी छिपाई है। हालांकि, मंत्री की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता विवेक रंजन पांडे ने दलील दी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत केवल प्रत्याशी और उसके आश्रितों की संपत्ति का विवरण देना आवश्यक है, जबकि हलफनामे में मंत्री और उनकी आश्रित पत्नी की सभी संपत्तियों का पूरा विवरण दिया गया था।

अधिवक्ता विवेक रंजन पांडे ने बताया कि नीरज शर्मा की याचिका 29 जुलाई 2026 को खारिज कर दी गई, जबकि राजकुमार धनोरा की याचिका पर उनके वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद अब 4 अगस्त को उसकी पोषणीयता पर सुनवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों याचिकाएं विधानसभा चुनाव के लगभग दो वर्ष बाद दायर की गईं, जो निर्वाचन संबंधी प्रावधानों के विपरीत हैं। इस मामले में निर्वाचन आयोग ने भी याचिकाओं को खारिज किए जाने का अनुरोध न्यायालय से किया है।

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने अब तक सात विधानसभा चुनाव लड़े हैं और कभी भी अपनी संपत्ति संबंधी कोई जानकारी नहीं छिपाई। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पहले कभी कोई चुनाव याचिका दायर नहीं हुई और यह मामला केवल उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से उठाया गया। मंत्री ने न्यायपालिका पर पूरा विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दूसरी याचिका पर भी न्याय मिलेगा।

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