Bilaspur News: CG High Court में बदली सुनवाई की व्यवस्था, 4 डिविजन बेंचों में अलग-अलग मामलों की होगी सुनवाई

Chhattisgarh Bilaspur News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सोमवार से नया रोस्टर लागू होने जा रहा है। चीफ जस्टिस की ओर से जारी रोस्टर में डिविजन बेंच और सिंगल बेंच के लिए मामलों का अलग-अलग निर्धारण किया गया है। नए रोस्टर के तहत हाईकोर्ट में चार डिविजन बेंचों में सुनवाई होगी।

रोस्टर के अनुसार डिविजन बेंच-1 में चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच जनहित याचिका, रिट अपील, हेबियस कॉर्पस, आपराधिक अपील सहित अन्य मामलों की सुनवाई करेगी।

डिविजन बेंच-2 में जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल आपराधिक मामलों के साथ वर्ष 2022 तक के अल्ट्रा वायर्स मामलों की सुनवाई करेंगे। वहीं डिविजन बेंच-3 में वर्ष 2016 से आगे की एक्विटल अपील की सुनवाई होगी।

डिविजन बेंच-4 को सिविल, कंपनी, टैक्स और वैवाहिक मामलों से संबंधित अपीलों की सुनवाई की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सिंगल बेंच में भी मामलों का विषय और वर्ष के आधार पर विभाजन किया गया है।

चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की स्पेशल बेंच में जमानत आवेदन, आपराधिक पुनरीक्षण, ट्रांसफर याचिका और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई होगी। इसके अलावा अलग-अलग सिंगल बेंच को सर्विस रिट, सिविल रिवीजन, मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े मामले, आपराधिक अपील, दूसरी अपील सहित अन्य मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नए रोस्टर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ सिंगल बेंच में दोपहर 2:15 बजे से या संबंधित डिविजन बेंच की सूची पूरी होने के बाद निर्धारित मामलों की सुनवाई की जाएगी। नए रोस्टर के लागू होने के साथ ही हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई के लिए बेंचवार जिम्मेदारियां तय हो जाएंगी।

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