Kanker News: भानुप्रतापपुर की NIA विशेष अदालत का फैसला, सानू कोमरा और अर्जुन साहू पर 2-2 हजार रुपये का जुर्माना

Chhattisgarh Kanker News: कांकेर। सुरक्षा बलों के जवानों को विस्फोट के जरिए निशाना बनाने की साजिश से जुड़े मामले में भानुप्रतापपुर की एनआईए विशेष अदालत ने दो आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश दीपक के गुप्ता की अदालत ने सानू कोमरा (23) और अर्जुन साहू (22) को दोषी ठहराते हुए दोनों पर 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला 28 अक्टूबर 2023 का है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में चिलपरस-नयापारा पहाड़ी के पास बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान जंगल के पास कुछ संदिग्ध लोग भागने लगे। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दो लोगों को पकड़ा। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी बेड़ापारा आलपरस, थाना कोयलीबेड़ा के निवासी हैं और प्रतिबंधित माओवादी संगठन की जनमिलिशिया से जुड़े होने के आरोप थे।

सुरक्षा बलों की तलाशी में आरोपियों के पास से नौ डेटोनेटर, तार का बंडल, एक स्विच, प्लास्टिक रस्सी के तीन बंडल, छर्रों के दो पैकेट, करीब एक किलोग्राम लोहे के टुकड़े, दो पाइप और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और प्रकरण अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

जिले में नक्सल अपराधों से जुड़े मामलों में भी न्यायिक फैसले सामने आए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कांकेर जिले में अब तक तीन मामलों में फैसला सुनाया गया है, जबकि कुल 36 मामलों में से 3 के निपटारे के बाद 33 मामले लंबित हैं। इससे पहले सितंबर 2026 में कांकेर न्यायालय में प्रभाकर राव और राजे कांगे से जुड़े मामले में फैसला आया था। वहीं, 16 सितंबर 2026 को भानुप्रतापपुर की एनआईए अदालत ने पोलूराम आंचला को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

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