Raipur News: पहले सोने का बिस्कुट और नकदी देकर जीता भरोसा, फिर करोड़ों के जेवर लेकर गायब हुईं दो महिलाएं

Chhattisgarh Raipur News: रायपुर। राजधानी के सदर बाजार स्थित विधि ज्वेलर्स एंड बुलियन से करीब 1.88 करोड़ रुपये के सोने, चांदी और हीरे के आभूषण लेने के बाद भुगतान नहीं करने का मामला सामने आया है। कारोबारी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी महिला किरण साहू को गिरफ्तार किया है, जबकि उसकी कथित साथी योगिता फरार है। पुलिस के अनुसार, मामले में दोनों महिलाओं पर धोखाधड़ी कर आभूषण प्राप्त करने का आरोप है।

शिकायत के मुताबिक, भाठागांव निवासी रिखब बरडिया की सदर बाजार में विधि ज्वेलर्स एंड बुलियन नाम से दुकान है। 24 अगस्त 2026 को किरण साहू अपनी साथी योगिता के साथ दुकान पहुंची थी। आरोप है कि किरण ने खुद को नगर निगम के आवास विभाग में कार्यरत बताया और कारोबारी का विश्वास हासिल किया। इसके बाद दोनों ने करीब 37 लाख रुपये के आभूषण लिए। इनके बदले 250 ग्राम सोने का बिस्कुट और 7 लाख रुपये नकद दिए गए, जबकि शेष 15 लाख रुपये के भुगतान के लिए चेक दिया गया।

शिकायत के अनुसार, 26 अगस्त को दोनों महिलाएं फिर दुकान पहुंचीं और इस बार करीब 1.73 करोड़ रुपये के सोने, चांदी और हीरे के आभूषण ले गईं। भुगतान के लिए 1,73,37,630 रुपये का चेक दिया गया। महिलाओं ने कारोबारी को दो से तीन दिनों के भीतर सोने के बिस्कुट देने का भरोसा दिलाया था। हालांकि, बाद में भुगतान नहीं होने पर कारोबारी को संदेह हुआ।

कारोबारी ने 1 सितंबर को 15 लाख रुपये का चेक बैंक में जमा किया, लेकिन गलत हस्ताक्षर के कारण चेक अनादरित हो गया। इसके बाद उसने किरण साहू से संपर्क कर भुगतान के बारे में जानकारी मांगी। आरोप है कि वह लगातार टालमटोल करती रही और न तो बकाया राशि का भुगतान किया गया और न ही आभूषणों के संबंध में संतोषजनक जानकारी मिली। शिकायतकर्ता के मुताबिक, दोनों महिलाओं द्वारा प्राप्त आभूषणों का कुल मूल्य 1,88,37,630 रुपये है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र) तारकेश्वर पटेल ने आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली दीपक मिश्रा के नेतृत्व में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। शिकायतकर्ता से पूछताछ और उपलब्ध जानकारी के आधार पर किरण साहू की तलाश कर उसे पकड़ लिया गया।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान किरण ने अपनी साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान किरण साहू, पति गोपाल साहू, उम्र 28 वर्ष, निवासी मजदूर नगर सरोरा, थाना उरला, रायपुर के रूप में हुई है। दूसरी आरोपी योगिता अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। धोखाधड़ी से प्राप्त आभूषणों का पता लगाने के लिए भी जांच जारी है।

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 61(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और आभूषणों की बरामदगी को लेकर आगे की कार्रवाई जारी है।

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