Bilaspur News : भूपेश बघेल को अंतरिम राहत: हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर लगाई रोक

Chhattisgarh Bilaspur News : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कथित सेक्स CD कांड मामले में हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले में CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान जारी किया।

भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 24 जनवरी 2026 को CBI की विशेष अदालत द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके पक्ष में पहले दिए गए आरोपमुक्ति आदेश को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया था।

याचिका में बघेल की ओर से कहा गया कि विशेष अदालत ने पूर्व के आरोपमुक्ति आदेश को रद्द कर आरोप तय करने का निर्देश दिया, जो विधिसम्मत नहीं है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रही आगे की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी।

हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए महत्वपूर्ण कानूनी राहत माना जा रहा है। हालांकि, यह केवल अंतरिम राहत है और मामले का अंतिम फैसला हाईकोर्ट में विस्तृत सुनवाई के बाद ही होगा।

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