Bilaspur News: 48 घंटे में बरामद हुई थीं पिस्टल और कारतूस, अब आरोपी को कोर्ट ने भेजा जेल

Chhattisgarh Bilaspur News: बिलासपुर। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों की पिस्टल, कारतूस और मैगजीन चोरी करने के मामले में बिलासपुर की विशेष रेलवे अदालत ने आरोपी को 6 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में जीआरपी ने चोरी की वारदात के महज 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गए हथियार बरामद कर लिए थे।

यह मामला 4 सितंबर 2025 का है। आईटीबीपी के सहायक उप निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद ओझा अपने साथियों के साथ हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस से डोंगरगढ़ ड्यूटी पर जा रहे थे। यात्रा के दौरान उनके पिट्ठू बैग में रखी दो 9 एमएम ऑटो पिस्टल, 24 कारतूस और चार खाली मैगजीन चोरी हो गई थीं।

शिकायत मिलने के बाद बिलासपुर जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 48 घंटे के भीतर बलौदाबाजार जिले के भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम खुमहरिया निवासी रंजीत मरकाम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से दो पिस्टल, 24 कारतूस और तीन खाली मैगजीन बरामद की गई थीं।

सुनवाई के बाद विशेष रेलवे न्यायालय, बिलासपुर ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305(सी) के तहत तीन वर्ष तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं मिलाकर आरोपी को कुल छह वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा। अदालत ने दोनों धाराओं के तहत 200-200 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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